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ठेकेदार लाइसेंस, सुपरवाइजर सर्टीफिकेट्स तथा वायरमैन परमिट प्रदान करना एवं उनका नवीकरण।

1- भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम-45 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि विद्युतीय संस्थापनों से सम्बन्धित सतस्त कार्य राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार द्वारा सुपरवाइजर प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यक्ति के सीधे पर्वेक्षण में, सरकार द्वारा जारी किये गये वायरमैन परमिट धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाये। लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार द्वारा विद्युत अधिष्ठापनों का काय्र पूरा करने के पश्चात उसका परीक्षण करके कार्यपूरक प्रमाण पत्र तथा परीक्षण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

1.2 बिजली के ठेकेदारी का लाइसेंस "क" तथा ‘ख’ श्रेणी प्रदान किये जाने की शर्तों व शुल्क से सम्बन्धित विज्ञप्ति संख्या- 1135/ ई0एल0 /xxiii/ पी0बी0- 94 ई0 एल0 ए0/58, दिनांक 11मई, 1967 (परिशिष्ट 4.1) है । ’ग‘ श्रेणी लाइसेंस प्रदान किये जाने की शर्तो व शुल्क से सम्बन्धित शासकीय विज्ञप्ति संख्या- 1138/ ई0एल0/xxiii/पी0बी0-135/67, दिनांक 29मई, 1967 (परिशिष्ट-4.2) है। विद्युत ठेकेदारी लाइसेंस प्राप्तकरने के इच्छुक व्यक्ति उक्त अधिसूचना के साथ दिये गये प्रार्थना पत्र के प्रारूप पर अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा:-

(क) शासकीय विज्ञप्ति संख्या 1135 /ई0एल0 /xxiii /पी0बी0 -94 ई0एल0ए0 /58, में दिये गये प्रार्थना पत्र के प्रारूप ला0अनु0/प्रपत्र/18 पर प्रार्थना पत्र।

(ख) निर्धारित प्रपत्र ’ज‘ शासकीय विज्ञप्ति संख्या 1135/ई0एल0/xxiii/पी0बी0-94ई0 एल0ए0/58 पर नियोजित स्टाफ, सुपरवाइजर तथा वायरमैन का विवरण । सुपरवाइजर तथा वायरमैन से निर्धारित स्वीकृत पत्र, भरवाकर और उनको सवयं प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करें (परिशिष्ट 4.1) ।

(ग) परीक्षण यंत्रों, स्टाक का विवरण संलग्न करें । परीक्षण यंत्रों की क्रय की मूल रसीद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करें ।

(घ) लाइसेंस प्रदान किये जाने से सम्बन्धित निर्धारित शुल्क का भुगतान प्रदेश के राजकीय कोषागार में करके चालान की प्राप्तांकित मूल प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करें । देय शुल्क का विवरण परिशिष्ट 4.1 तथा 4.2 में है ।

1.3- कान्ट्रेक्टर्स लाइसेंस से सम्बन्धित सभी शुल्क का भुगतान प्रदेश के किसी सरकारी कोषागार में निम्नलिखित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत किया जाना है तथा चालान की प्राप्तांकित प्रतिलिपि मूल रूप में निदेशालय को प्रेषित की जानी है । लेखा शीर्षक का सत्यापन निदेशालय के किसी भी कार्यालय से कराया जा सकता है ।

हेड ऑफ एकाउन्ट -
"0043-विद्युत पर कर तथा शुल्क,
102-भारतीय विद्युत नियमावली के अंतर्गत फीस ।"

1.4- लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र समस्त कागजातों के साथ मुख्यालय लखनऊ में प्राप्त होने पर निरीक्षण के लिये सम्बन्धित जोनल कार्यालय को लिखा जायेगा और इसकी सूचना आवेदनकर्ता को दी जायेगी । सम्बन्धित जोनल कार्यालय द्वारा निरीक्षण की तिथि को आवेदनकर्ता की दुकान पर समस्त परीक्षण यंत्र, स्टाक तथा स्टाफ का सत्यापन किया जायेगा। निर्धारित तिथि व समय पर यह आवश्यक है कि आवेदनकर्ता अपनी दुकान पर उपस्थिति रहे और समस्त सूचना निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखें। निरीक्षण के समय लाइसेंस प्रदान करने की शर्ते पूरी करते हुये पाये जाने पर सहायक निदेशक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट अपनी संस्तुति के साथ मुख्यालय को भेज दी जायेगी ।

1.5- जोनल कार्यालय से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका परीक्षण करके लाइसेंस प्रदान किया जायेगा ।

1.6- सभी लाइसेंस 31 मार्च तक वैद्य होते हैं और लाइसेंस का अगले वर्ष अर्थात 01 अप्रेल से 31 मार्च की अवधि के लिये प्रत्येक वर्ष नवीकरण किया जाता है । लाइसेंस की नवीकरण के वार्षिक निरीखण शुल्क तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क देय है। वार्षिक निरीक्षण शुल्क का भुगतान कोषागार में करके ट्रेजरी चालान की प्राप्तांकित प्रतिलिपि निदेशक, विद्युत सुरक्षा को प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा परिशिष्ट 4.1 तथा 4.2 में निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान 15 नवम्बर तक प्राप्त हो जाना चाहिये ।

1.7 - लाइसेंस के नवीकरण के लिये परिशिष्ट 4.1 तथा 4.2 में निर्धारित नवीकरण शुल्क का भुगतान सरकारी कोषागार में करके ट्रेजरी चालान की प्राप्तांकित प्रतिलिपि तथा लाइसेंस नवीकरण के लिये प्रत्येक वर्ष निदेशक, विद्युत सुरक्षा के कार्यालय में 11 मार्च तक प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा विलम्ब शुल्क के साथ मूल ट्रेजरी चालान तथा लाइसेंस 30 अप्रेल तक प्राप्त हो जाना चाहिये ।

1.8- निर्धारित समय के अन्दर निरिक्षण शुल्क का ट्रेजरी चालान प्राप्त हो जाने पर वार्षिक निरीक्षण किया जायेगा जिसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित जोनल कार्यालय द्वारा ठेकेदार को समय पर दी जायेगी ।

1.9- वार्षिक निरीक्षण के समय नवीकरण की शर्तें पूरी करते हुये पाये जाने पर तथा निर्धारित समय के अन्दर नवीकरण शुल्क का ट्रेजरी चालान की प्राप्तांकित प्रतिलिपि तथा लाइसेंस प्राप्त हो जाने पर लाइसेंस का नवीकरण किया जायेगा ।

2. इलैक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट तथा वायरमैन परमिट प्रदान किये जाने की शर्तों से सम्बन्धित शासकीय विज्ञप्ति संख्या-1313 ई0एल0/657-तेईस-पी0बी0-94ई0एल0ए0/58, दिनांक 8 जून, 1967 परिशिष्ट 4.3 पर है। इस विज्ञप्ति में नेशनल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट तथा वायरमैन परमिट प्रदान किये जाने तथा उनके नवीकरण की शर्ते विस्तार से दी गई हैं ।

2.1- नेशनल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट तथा वायरमैन परमिट प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित योग्यता तथा अनुभव रखते हैं। सर्टिफिकेट/परमिट प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र परिशिष्ट 4.3 के साथ संलग्न है । (ला0अनु0/प्रपत्र-3 (प्रपत्र-’ड‘) प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करेः-

(क) उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी कोषागार में निर्धारित शुल्क का भुगतान करके कोषागार चालान की प्राप्तांकित मूल प्रतिलिपि संलग्न करें ।

(ख) अपनी योग्यता तथा कार्य अनुभव तथा जन्मतिथि की पुष्टि में आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें। यह आवश्यक होगा कि प्रमाण पत्रों की मूल प्रतिलिपि विद्युत सुरक्षा निदेशालय के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत करके छाया प्रतिलिपि का सत्यापन कराने के बाद ही अपना प्रार्थना पत्र मुख्यालय, लखनऊ को भेंजें अन्यथा मूल प्रमाण पत्रों को साथ संलग्न करना होगा मूल प्रमाण पत्रों को वापस लौटाने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ अपना पता लिखा एक लिफाफा भी संलग्न करें जिस पर पंजीकृत डाक द्वारा भेंजने के लिये आवश्यक डाक टिकट भी लगे हों ।

(ग) अपने नवीनतम पासपोर्ट साइज के दो छाया चित्र संलग्न करें एक छाया चित्र पर सामने की तरफ तथा दूसरी छाया चित्र पर पीछे की तरफ अपने सेवायोजक या राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करायें। एक सादे कागज पर अपने नमूने के दो हस्ताक्षर संलग्न करें जिनहें अपने सेवायोजक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करायें ।

2.2- आवेदन पत्र निर्धारित प्रमाण पत्रों तथा ट्रेजरी चालान के साथ प्राप्त होने पर उसका परीक्षण किया जायेगा और शर्ते पूरी करते हुये पाये जाने पर यथास्थिति सर्टिफिकेट/परमिट प्रदान किया जायेगा । प्रत्येक सर्टिफिकेट तथा परमिट पॉच वर्ष की अवधि के लिये वैद्य होता है। पॉच वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पूर्व उक्त सर्टिफिकेट/परमिट को नवीकरण हेतु निम्नलिखित कागजात के साथ प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। वैद्यता समाप्त होने के एक वर्ष के अन्दर सर्टिफिकेट/परमिट नवीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उसका नवीकरण सम्भव नहीं है:-

(क) परिशिष्ट 4.3 के साथ संलग्न प्रपत्र ला0अनु0/प्रपत्र-3 (प्रपत्र-ड) पर प्रार्थना पत्र।

(ख) निर्धारित नवीकरण शुल्क जिसका विवरण परिशिष्ट 4.3 पर है, का भुगतान सरकारी कोषागार में करके चालान की मूल प्रतिलिपि संलग्न करें ।

(ग) सर्टिफिकेट/परमिट की वैद्यता की अवधि के दौरान जिन स्थानों पर कार्य किया हो उसका अनुभव प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न करें ।

(घ) अपने नवीनतम पासपोर्ट साइज के दो दाया चित्र संलग्न करें एक छाया चित्र पर सामने की तरफ तथा दूसरे छाया चित्र पर पीछे की तरफ अपने सेवायोजक या राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करायें ।

(ड़) एक सादे कागज पर अपने नमूने के दो हस्ताक्षर संलग्न करें जिन्हें अपने सेवायोजक या राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करायें ।

2.3- सर्टिफिकेट/परमिट के नवीकरण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र तथा आवश्यक कागजात प्राप्त होने पर उनका परीक्षण किया जायेगा और नवीकरण की शर्ते पूरी करते हुये पाये जाने पर सर्टिफिकेट/परमिट आगामी पॉच वर्ष के लिये नवीकरण किया जायेगा ।

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अंतिम अद्यतन तिथि : शनिवार, 01, अप्रैल 2025 | 11:30 AM