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परिचय

विद्युत सुरक्षा निदेशालय, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एक आयोजनेत्तर विभाग है, जिसका प्रधान कार्यालय विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित है। प्रदेश में 04 डिस्काम कार्यालय, 14 रीजनल कार्यालय एवं 50 जोनल कार्यालय हैं। निदेशालय के संगठन का विवरण परिशिष्ट 1.1 में दिया गया है। निदेशक, विद्युत सुरक्षा ’’दि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003‘‘ की धारा-162 के अन्तर्गत प्रदेश के "मुख्य विद्युत निरिक्षण" नियुक्त है। निदेशक, विद्युत सुरक्षा ’’बोर्ड ऑफ इक्जामिनर्स (इलेक्ट्रिसिटी)‘‘ के पदेन अध्यक्ष भी हैं। विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित किये जाने मुख्य कार्य निम्न प्रकार है:-

  • दि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा-161 के अधीन विद्युत से घटित दुर्घटनाओं की जॉच करके आख्या उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन / डिस्काम आदि को मंतव्य एवं संतुति का भेजा जाना ।
  • भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम-46 के अंतर्गत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेगुलेशन 2010) के विनियम ३० के अन्तर्गत विद्युतीय अधिष्ठापनों का नियतकालिक निरीक्षण किया जाना।
  • भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम-45 (रेगुलेशन- 29) के अन्तर्गत विद्युत सम्बन्धी कार्य करने के लिए विद्युत ठेकेदारी लाइसेंस, सुपरवाइजर सक्षमता प्रमाणपत्र तथा वायरमैन परमिट प्रदान किया जाना एवं उनका नवीकरण किया जाना ।
  • विद्युत सुपरवाइजर सक्षमता प्रमाणपत्र तथा वायरमैन परमिट प्रदान करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करना।
  • विद्युत शुल्क के भुगतान से सम्बन्धित विद्युत कर खातों की जॉच तथा भुगतान का अनुश्रवण एवं विद्युत शुल्क से छूट प्रदान किये जाने संबंधी कार्यवाही किया जाना।
  • मेला, प्रदर्शनी तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों व विशिष्ट एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों से सम्बन्धित विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाना ।

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संपर्क विवरण

  • मुख्य कार्यालय :
    विभूति ब्लॉक-2, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
  • फोन नंबर टेलीफोन नंबर :
    0522 - 2720679, 2720716
  • फोन नंबर फोन / फैक्स :
    0522 - 2720679
  • ईमेल आईडी ईमेल :
    [email protected]
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अंतिम अद्यतन तिथि : शनिवार, 01, अप्रैल 2025 | 11:30 AM