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अनुदेश

1- आवेदन-पत्र परीक्षक परिषद् (विद्युत) ख्बोर्ड ऑफ एक्जामिनर्स (इलेक्ट्रिसिटी), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अध्यक्ष के पास इस प्रकार भेजा जायेगा कि वह उनके पास निर्धारित दिनांक के पूर्व पहुँच जाय और उसके साथ निम्नाकिंत संलग्नक होने चाहिये--

(क) किसी ऐसे प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जिसमें अर्हतायें दी हुई हों जो किसी वृत्तिग्राही मजिस्ट्रेट Stipendiary (Magistrate)अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा यथोचित रीति से प्रमाणित हो।

(ख) आवेदन - पत्र की फीस के भुगतान की पुष्टि में ट्रेजरी चालान।

284-ख

(ग) फोटोग्राफ की बिना माउन्ट वाली दो प्रतियां ¼2" x 2½"½ आकार की जो आवेदन-पत्र के दिनांक से 6 मास पहले की न हो तथा जिन पर नाम लिखा हुआ हो और जिसमें एक प्रति सामने की ओर तथा दूसरी प्रति पृष्ठ भाग पर किसी वृत्तिग्राही मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा यथोचित रीति से प्रमाणित हो।

(घ) नमूना हस्ताक्षर की दो प्रतियों, जो किसी वृत्तिग्राही मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा यथोचित रीति से प्रमाणित हों।

(ङ) उस संस्था के मुख्य शैक्षिक अधिकारी के चरित्र का प्रमाण-पत्र, जहां आवेदक ने सबसे आखिर में अध्यन किया हो।

(च) सेवायोजक, यदि कोई, हो से चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(छ) किसी मजिस्ट्रेट से अधिवास (Domicile) ) का प्रमाण-पत्र।

(ज) आयुसूचक प्रमाण-पत्र।

2- ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा, जो किसी प्रकार भी अपूर्ण हों अथवा निर्धारित दिनांक का बाद प्राप्त हुए हों।

3- चयन का परिणाम आवेदक को उस पते से भेज दिया जायेगा जो उसने आवेदन-पत्रों में दिया हो। इस संभावना से बचने के लिये कि चयन का परिणाम आदि गलत जगह न पहुँच जाय या उसके पहुँचने में विलम्ब हो जाय, यह सलाह दी जाती है कि अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा आवेदन पत्र के साथ भेजा जाय और यदि पते में कोई, परिवर्तन किया जाय तो उसे अध्यक्ष को अविलम्ब सूचित कर दिया जाय।

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अंतिम अद्यतन तिथि : शनिवार, 01, अप्रैल 2025 | 11:30 AM