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उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-3

संख्या: 1389पी-3/94-23-106पी/93

लखनऊ: दिनांक 6 मई,1994

- अधिसूचना -

भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के उप नियम-(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-2906ई/63 तेईस/पी-बी-190 ई एच/56, दिनांक 01 जनवरी, 1964 का अतिक्रमण करके राज्यपाल निर्देष देते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रदायकर्ता की प्रदाय प्रणाली से सम्बन्धित विद्युत उपभोक्ताओं के खानों, तेल क्षेत्रों और रेलवे से भिन्न संस्थापनों का विद्युत निरीक्षक द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर नियतकाल पर निरीक्षण और परीक्षण किया जायेगा:-

1- समस्त उच्च, अति उच्च और मध्यम वोल्टेज संस्थापनों का निरीक्षण और परीक्षण तीन वर्ष में एक बार किया जायेगा ।

2- समस्त निम्न वोल्टेज के संस्थापनों का निरीक्षण और परीक्षण पॉच वर्ष में एक बार किया जायेगा ।

आज्ञा से,

ह0-
(बी0के0चर्तुवेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या 1389(1)पी-3/94-23-106पी/93,तद् दिनांक 6 मई, 1994

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न है । प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियां शासन को शीघ्र उपलब्ध करा दें ।

ह0-
(धनीराम आर्य)
संयुक्त सचिव

कार्यालय निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संख्याः 567 ला0अनु0/जनरल(बी0एण्ड एल0फार्म), दिनांक 26.02.1991.

समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक

विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन,

इस पत्र के साथ अर्थवायर/अर्थ इलैक्ट्रोड का विवरण संलग्न किया जा रहा है। मुख्यालय के सरकुलर पत्र संख्या 6547 मु0/ई0/छत्तीस-38/जनरेटर, दिनांक 10.04.1986 में एल्युमीनियम चाल का आकार अकिंत नहीं था, जिसे इस विवरण मे सम्मिलित कर लिया गया है । अतएव भविष्य में संलग्न विवरण के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

संलग्नक: उपरोक्त

(जी0एन0लाल)
निदेशक,
विद्युत सुरक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

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    विभूति ब्लॉक-2, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
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अंतिम अद्यतन तिथि : शनिवार, 01, अप्रैल 2025 | 11:30 AM