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कार्यालय निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या 742 मु0ई0/अ0वि0अधि0/वी0वी0आई0पी0

दिनांक: 16 सितम्बर, 2004

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन,

विषय: अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों में विद्युतीय अधिष्ठापन की सुरक्षा से सम्बन्धित निरीक्षण।

महोदय,

निवेदन है कि अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तियों के किसी कार्यक्रम अथवा सभा में सम्मिलित होने की दशा में सम्बन्धित स्थल के विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित करके विद्युत अधिष्ठापन के सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात उसे उर्जीकृत किया जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि ऐसे कार्यक्रम की सूचना समय से प्राप्त नहीं होती और समयाभाव के कारण विद्युतीय अधिष्ठापन में यदि कोई कमी रह जाती है तो उसे अल्प समय के अन्दर ठीक करने में व्यवहारिक कठिनाई होती है। अतः यह आवश्यक है कि अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों से सम्बन्धित विद्युत अधिष्ठापन का कार्य अधिकृत तथा मान्यता प्राप्त अनुभवी लाइसेंसधारी विद्युत ठेकेदारों को ही सौंपे जायें तथा अपेक्षित सुरक्षा प्राविधानों का उल्लेख किया जाय। उक्त अधिष्ठापनों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बिन्दुओं का उल्लेख इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में किया गया है जिसको सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को मार्गदर्शन हेतु दिया जाना अपेक्षित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि चुनावों के समय प्रत्येक जिलों में अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रम अधिक संख्या में आयोजित होतें हैं। विद्युत सुरक्षा निदेशालय के कार्यालय प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थापित नहीं है अतः निदेशालय के अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मचारियों की सीमित संख्या को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत अधिष्ठापनों के निरीक्षण सम्बन्धी कार्य समय से सम्पादित करने हेतु यह निवेदन है कि निदेशालय के अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी यथा सम्भव वंचित रखने की कृपा की जाये।

भवदीय,
ह0/-
(आर0एस श्रीवास्तव)
निदेशक,
विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0शासन,
लखनऊ।

संख्या 742 मु0ई0/अ0वि0अधि0/वी0वी0आई0पी0, तद्दिनांक।,

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

संयुक्त निदेशक, प्रथम/द्वितीय, विद्युत सुरक्षा,उ0प्र0शासन, मुख्यालय, लखनऊ।

उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0शासन, मुख्यालय, लखनऊ।

समस्त सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0शासन, मुख्यालय, लखनऊ।

समस्त विद्युत अवर अभियन्ता, मुख्यालय, लखनऊ।

निदेशक के कैम्प कार्यालय हेतु।

संलग्नक: यथोक्त।

ह0/-
(आर0एस श्रीवास्तव)
निदेशक,
विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0शासन,
लखनऊ।

अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों एवं अन्य शासकीय कार्यक्रमों में विद्युतीय अधिष्ठापन सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दु:-

1. भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम-45 के अधीन यह आवश्यक हे कि विद्युत अधिष्ठापन से सम्बन्धित कार्य अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से करायें जायें। निदेशालय द्वारा ’क’,’ख’ तथा ’ग’ श्रेणी के लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं। सरकारी कार्यों के लिए ’क’ श्रेणी ’अनुमोदित’ तथा ’ख’ श्रेणी ’अनुमोदित’ लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार ही अधिकृत हैं। अतः विद्युत सम्बन्धी कार्य देने से पूर्व सम्बन्धित ठेकेदार के लाइसेंस की जॉच करना आवश्यक है। वायरिंग का समस्त सामान भारतीय मानक संस्थान और राश्ट्रीय विद्युत संहिता में विर्निदिष्ट मानकों के अनुरूप होने चाहिये।

2. पंडाल यथा सम्भव ओवर हेड विद्युत लाइन के नीचे अथवा बहुत निकट नहीं बनाये जायें।

3. पंडाल के अन्दर प्रयुक्त तारों में यथा सम्भव जोड़ न लगाये जायें। यदि जोड़ लगाना आवश्यक है तो उसे जंक्शन बाक्स के अन्दर कनेक्टर के माध्यम से जोड़ा जाये।

4. समस्त उपकरण पंखे, कूलर इत्यादि के धातुयी भाग को सक्षम रूप से अर्थ से जोड़ा जाय। उचित होगा यदि अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा सम्बोधन के समय माइक्रोफोन को बैटरी द्वारा संचालित किया जाय। सुरक्षित होने के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति चले जाने की दशा में व्यवधान भी उत्पन्न नहीं होगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम की अर्थिंग की व्यवस्था अलग से करायी जाय।

5. रोशनी तथा पंखों के प्रत्येक सर्किट में अधिकतम 800 वाट का लोड रखा जाय तथा प्रत्येक सर्किट की आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए उचित स्थान पर एम0सी0बी0 लगायी जाय।

6. पहुच योग्य स्थान तथा पंडाल के अन्दर खुले तारों का प्रयोग न किया जाय। ओवरहेड चालक की न्यूनतम उर्ध्वाधर ऊंचाई भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम-77 के अनुरूप रखी जाय।

7. जिन कार्यक्रमों में विद्युत आपूर्ति हेतु लाइसेंसी की सप्लाई के अलावा जनरेटर भी लगाया जाता है वहां दोनों सप्लाई के बीच उपयुक्त चेंज ओवर स्विच की व्यवस्था की जाय। उचित होगा कि अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति के दौरान विद्युत आपूर्ति जनरेटर से ही की जाय और यदि जनरेटर की क्षमता कम है तो उस दशा में एक आपातकालीन सर्किट, जनरेटर से चलाया जाय जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी पहॅुच वाले स्थानों पर लाइट प्वाइंट दिया जाय ताकि अचानक विद्युत आपूर्ति चले जाने की दशा में सभी स्थल और विशेषकर मंच पर अंधेरा न होने पाये। विद्युत अग्नि से निपटने के लिए उपयुक्त अग्निशमक (Fire Extingushers) लगायें जायें।

8. मेन स्विच तथा चेंज ओवर स्विच जिन स्थानों पर लगायें जायें उसके ऊपर टिन/ एस0सी0शीट की छत कम से कम 2.5 मीटर की ऊॅचाई पर लगायी जाय तथा उनके समक्ष कम से कम एक मीटर खाली स्थान रखा जाये।

9. लाइट फिटिंग की जमीन से ऊचाई 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये एवं समस्त पंखें कम से कम 2.75 मीटर की ऊचाई पर लटकाये जाने चाहिये।

10. फायर प्रूफ केबिल्स प्रयुक्त करना आवष्यक है।

11. हैलोजन लैम्प पंडाल के अन्दर न लगाया जाय। हैलोजन लैम्प ग्लास से शील्ड होना चाहिये और पंडाल के बाहर लगभग एक मीटर दूर लगायें जायें।

12. पंडाल में वायरिंग हेतु पी0वी0सी0 शीथेड कण्डक्टर्स ( P.V.C.Sheathed Conducturs ) अथवा टफ रबर (Tough Rubber) का वलक्नाइज्ड रबर केबिल ( Volconaisd Rubber Cable ) प्रयोग किया जायें।

13. इलेक्ट्रिल इंस्टालेशन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस भारतीय मानक ब्यूरो की व्यवहार संहिता के अनुरूप रखा जाय। जहॉ मानक न हो वहां इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम से कम एक मेगा ओह्म रखा जाय।

14. किसी इलेक्ट्रिक लाइन के नीचे व निकटवर्ती कोई अस्थायी स्ट्रक्चर न बनाया जाय। किसी भी दशा में उक्त स्ट्रक्चर के अन्दर स्ट्रक्चर (पंडाल) के किसी भाग व जीवन्त चालक के मध्य में 2 मीटर से कम रिक्त स्थान न छोड़ा जाय।

15. किसी भी अस्थायी स्ट्रक्चर/पंडाल का निर्माण रेलवे लाइन, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, चिमनी अथवा उच्च विभव लाइन के समीप करते समय कम से कम 15 मीटर की सुरक्षित दूरी उक्त परिसर की सीमा से अवश्य रखी जाय।

16. प्लग प्वाइन्ट जमीन पर नीचे न लगाया जाय, प्लग प्वाइन्ट को 1.5 मीटर की ऊचाई पर ही लगाया जाय।

ह0/-
(आर0एस श्रीवास्तव)
निदेशक,
विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0शासन,
लखनऊ।

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