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कार्यालय निदेशक विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ।

1- उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-46 पी-3-24-2004, दिनांक 09.02.2004 निदेशालय के निम्नलिखित पदधारकों को दि इलेक्ट्रियिटी एक्ट, 2003 की धारा-161 के अधीन विद्युत से घटित दुर्घटनाओं की जॉच करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अधिसूचना की प्रतिलिपि परिशिष्ट-2.1 पर है:

संख्याः 3149 मु0ई0/ला0अनु0/का0आ0/जनरल दिनांकः 10 अगस्त, 2009

दिनांक 23.07.2009 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की उपस्थिति में विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। उक्त समीक्षा बैठक में सचिव, ऊर्जा उ0प्र0 शासन द्वारा निम्न आदेश दिये गये:-

1- निदेशालय के उप निदेशकों की एक समिति गठित की जाये जो विद्युत ठेकेदारी लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल करने के सम्बन्ध में संस्तुति दे।

2- विद्युत अधिष्ठापनों में आई0एस0एस0 मार्कड सामान प्रयुक्त नहीं होता है जिससे दुर्घटनायें घटित होती हैं। अतः जोनल अधिकारियों द्वारा विद्युत ठेकेदारों का निर्देष दिये जायें कि आई0एस0एस0 मार्कड सामान ही उनके द्वारा विद्युत अधिष्ठापनों में प्रयोग किया जाये।

3- इंजीनियरिंग कालेज/पॉलिटैक्निक के छात्र यदि सुपरवाइजर सर्टीफिकेट, आई0टी0आई0 के छात्र यदि वायरमैन परमिट प्राप्त कर लेते हैं तो वे विद्युत ठेकेदारों के यहां नौकरी प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रीजनल/जोनल अधिकारी इस सम्बन्ध में अपने क्षेत्र के उक्त तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों से सम्पर्क करके उन्हें उपरोक्तानुसार अवगत करायें।

4- सहायक निदेशक अपने जोनल कार्यालय के अन्तर्गत पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को सूचित करेंगे कि 33/11 के0वी0 सबस्टेशन्स पर कार्य कर रहे फ्रेन्चाइजी के लिये विद्युत ठेकेदारी लाइसेंस लेना आवश्यक है।

बिन्दु (1) के सम्बन्ध में उप निदेशकों की समिति ने निम्न संस्तुति की है:-

"विद्युत ठेकेदारी लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में व्यवस्था परिवर्तन करते हुये नया आवदेक लाइसेंस लेने हेतु आवेदन विहित प्रपत्रों के साथ सम्बन्धित जोनल कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। जोनल सहायक विदेशक प्रपत्रों के आधार पर नियमानुसार निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए निरीक्षण रिपोर्ट लाइसेंस जारी करने हेतु मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। इस प्रकार आवेदक को पूर्व व्यवस्था जिसमें निरीक्षण आदेश मुख्यालय से कराना होता था, उसमें लगने वाले समय से बचत होगी।"

सहायक निदेशकों को आदेश दिये जाते हैं कि विद्युत ठेकेदारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए यदि जोनल कार्यालयों में आवेदन पत्र दिये जाते हैं तो उसे स्वीकार कर लिया जाये और आवेदन पत्र स्वीकार करने के तीन दिन के अन्दर निरीक्षण करके निरीक्षण रिपोर्ट प्रधान कार्यालय को भेज दी जाये। आवेदन पत्र स्वीकार करते समय निम्न बातों का कड़ाई से पालन किया जाये:-

  • आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए होने चाहिए। आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर आवेदन प्राप्त होने के दो दिन के अन्दर आवेदनकर्ता को कमियों से लिखित रूप से अवगत करा दिया जाये और प्रति प्रधान कार्यालय को पृष्ठांकित की जाये।
  • आवदेन पत्र के साथ स्टाफ के नियुक्ति पत्र पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए। निरीक्षण के समय सुपरवाइजर/वायरमैन का स्थानीय पता एवं स्थायी पता भी प्राप्त किया जाये तथा उनका दूरभाष नम्बर एवं मोबाइल नम्बर यदि कोई हो तो वह भी प्राप्त किया जाये। सुपरवाइजर/वायरमैन के स्वीकृति पत्र उसी की हस्तलिपि में या ठेकेदार की हस्तलिपि में भरवायें जायें तथा ठेकेदार से प्रतिहस्ताक्षरित करवायें जायें तथा उसमें हस्ताक्षर के साथ तिथि भी अंकित कराई जाये। निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता प्रपत्र ‘ज’ पर सुपरवाइजर/वायरमैन के हस्ताक्षर अपनी उपस्थिति में करवायें। यदि निरीक्षणकर्ता द्वारा अपनी उपस्थिति में हस्ताक्षर नहीं कराये जाते हैं तो निरीक्षणकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
  • ठेकेदार के पते के सत्यापन के सम्बन्ध में बिजली के बिल/बेसिक लैण्डलाइन फोन का बिल/दुकान के सम्बन्ध में नगर पालिका (लोकल बाडी) को भुगतान की गई रसीद इत्यादि की छायाप्रति प्राप्त की जायें और उसे ठेकेदार एवं निरीक्षणकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाये।
  • फर्म स्वामी/पार्टनर/Director एवं अधिकृत प्रतिनिधि की फोटो पहचान व हस्ताक्षरों की पहचान के लिए पैनकार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र या जिलाधिकारी के कार्यालय से जारी प्रमाण पत्र में से किसी एक की छायाप्रति प्राप्त की जायें और उसे ठेकेदार एवं निरीक्षणाकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाय।

विद्युत ठेकेदारी लाइसेंस प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक/वार्षिक निरीक्षण विद्युत अवर अभियन्ताओं द्वारा किये जाते हैं और तत्पश्चात् निरीक्षण रिपोर्ट्स निर्धारित फार्म पर सहायक निदेशक द्वारा उनकी संस्तुति सहित भेजी जाती है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि निरीक्षण रिपोर्ट में कमियां पाये जाने पर संबन्धित विद्युत अवर अभियन्ता/सहायक निदेशक व्यक्गित रूप से उत्तरदायी होंगे।

बिन्दु (2) के सम्बन्ध में समस्त सहायक निदेशक अपने जोनल कार्यालय के अधिक्षेत्र के विद्युत ठेकेदारों को यह निर्देश देंगे कि विद्युत अधिष्ठापनों के कार्यों में आई0एस0एस0 मार्कड सामान ही प्रयोग किया जायेगा। यदि किसी ठेकेदार द्वारा आई0एस0एस0 मार्कड सामान प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसके विद्युत ठेकेदारी लाइसेंस को रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु (3) व (4) के सम्बन्ध में उप निदेशक अपने मुख्यालय में तथा अन्य जनपदों में सहायक निदेशक इंजीनियरिंग कालेज/पॉलिटैक्निक/आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्यों से सम्पर्क स्थापित करेंगे और उन्हें लिखित व मौखिक रूप से यह अवगत करायेंगे कि यदि उनके छात्र विद्युत से सम्बन्धित ट्रेड के उत्तीर्ण सुपरवाइजर सर्टीफिकेट/वायरमैन परमिट प्राप्त कर लेते हैं तो वे विद्युत ठेकेदारों के यहां नौकरी प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को सुपरवाइजर सर्टीफिकेट/वायरमेन परमिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों से भी लिखित/मौखिक रूप से अवगत कराया जाये।

(विजय पाल सिंह)
कार्यवाहक, निदेशक

संख्याः 3149 मु0ई0/ला0अनु0/का0आ0/जनरल तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित:-

1- समस्त उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन।

2- समस्त सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन।

(विजय पाल सिंह)
कार्यवाहक, निदेशक

संख्याः 3149 मु0ई0/ला0अनु0/का0आ0/जनरल तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अनुरोध से प्रेषित कि समीक्षा बैठक में उनके द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उप निदेशकों की समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों की छायाप्रति संलग्न है। संस्तुति के अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में शासकीय विज्ञप्ति में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। अतः विस्तृत प्रस्ताव अलग से प्रेषित किया जायेगा:-

सचिव, ऊर्जा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विशेष सचिव, ऊर्जा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संलग्नक:- यथोपरि।

(विजय पाल सिंह)
कार्यवाहक, निदेशक

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